अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा।
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अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)
- लाभार्थी के परिवार को सार्वजनिक वितरण योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा।
- अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को “अन्त्योदय राशन कार्ड” मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएंगा।
- अन्त्योदय परिवारों की पहचान और ऐसे परिवारों को विशिष्ट राशन कार्ड जारी करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस योजना के तहत आबंटन के लिए खाद्यान, पहचाने गए अन्त्योदय परिवारों को विशिष्ट एएवाई राशन कार्ड जारी करने के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाते है।
- शुरूआत में जारी किया गया पैमाना जो कि प्रति परिवार 25 किलो प्रति महीना था उसको प्रभावी पहली अप्रैल, 2002 से प्रति परिवार 35 किलो प्रति महीना तक बढ़ा दी गई है।
- अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान करके 1 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राशि को तीन बार यानी की 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान हर समय 50 लाख अतिरिक्त परिवारों के लिए बढ़ाया बढ़ाया गया। इस प्रकार एएवाई के अंतर्गत कुल 2.50 करोड़ परिवारों (यानी की बीपीएल का 38 प्रतिशत) तक पहुंचाया गया।
- एएवाई के तहत अन्त्योदय परिवारों और विस्तृत एएवाई के तहत अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।
परिवारों की पहचान करने के क्रम में अपनाए गए मापदंड
- भूमि हीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण शिल्पकार/कारीगर जैसे कुम्हार, चमड़ा कारीगर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी में रहने वाले तथा अनौपचारीक क्षेत्र में दैनिक आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति जैसे दरबान, कुली, रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, फल-फूल बेचने वाले, सपेरे, कूड़ा उठाने वाले, मोची, बेसहारा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस तरह के अन्य श्रेणियों के लोग।
- विधवाओं के परिवार या बीमार व्यक्ति/विकलांग/60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह अथवा सामाजिक सहायता के लिए कोई सुनिश्चित साधन न हो।
- विधवा या बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 साल से अधिक के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह अथवा सामाजिक सहायता के लिए कोई सुनिश्चित साधन न हो।
अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) के लाभ
- लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएंगा।
- लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा।
अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पाहिले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र।
- लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है।
- आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा।
- ग्राम सभा यह तय करेगी कि ऊस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है।
- इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है।
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