अनुच्छेद 103 (Article 103 in Hindi) – सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।
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अनुच्छेद 103 के अनुसार, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।