अनुच्छेद-11 (Article-11 in Hindi) – संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।
…………
अनुच्छेद-11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानुन संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।
नागरिकता लेने की 5 विधि है।
- वंश के आधार पर
- जन्म के आधार पर
- किसी क्षेत्र को मिलाने पर (Ex- सिक्किम)
- पंजीकरण (7 Years)
- देशीकरण (10 Years)