अनुच्छेद 113 (Article 113 in Hindi) – संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
(1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद् में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।
(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोक सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।
(3) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
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अनुच्छेद 113 अनुच्छेद, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया से सम्बंधित है।
संसद में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। जिसका मुख्य कार्य बजट तैयार करना होता है।
- इसमें लोक सभा के 30 सदस्य होते है।