अनुच्छेद 122 (Article 122 in Hindi) – न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
(1) संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगा।
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अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212, अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं।