अनुच्छेद 126 (Article 126 in Hindi) – कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
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अनुच्छेद 126 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब—
- मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो।
- अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
- मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।