अनुच्छेद 132 (Article 132 in Hindi) – कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी [यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है]* कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।
(3) जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है*** वहाँ उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है।
स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, ”अंतिम आदेश” पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।
अनुच्छेद 132 – अपीलीय क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 132 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है; और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है
जिसे चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:–
- संवैधानिक मामलों में अपील
- दीवानी मामलों में अपील
- आपराधिक मामलों में अपील
- विशेष अनुमति द्वारा अपील