अनुच्छेद 140 (Article 140 in Hindi) – उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां।
संसद्, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।
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अनुच्छेद 140 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट की) सहायक शक्तियां का प्रावधान है।