अनुच्छेद 144 (Article 144 in Hindi) – सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
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अनुच्छेद 144 के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे।