अनुच्छेद 150 (Article 150 in Hindi) – संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2[की सलाह पर] विहित करे।]*
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अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।