अनुच्छेद 166 (Article 166 in Hindi) – राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
(1) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कहीं जाएगी।
(2) राज्यपाल के नाम से किये गये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्र्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।
(3) राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और जहाॅं तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहाॅं तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।
अनुच्छेद 166 – राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 166 के अनुसार, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कहीं जाएगी।