अनुच्छेद 167 (Article 167 in Hindi) – राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के कत्र्तव्य
प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह:
(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे ।
(ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे और
(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे ।
अनुच्छेद 167 : राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।
राज्य विधानमंडल के संबंध में:
- सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
- वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है।