अनुच्छेद 168 (Article 168 in Hindi) – राज्यों के विधान-मण्डलों का गठन
(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल और:
- (क) बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो सदनों से
- (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिलकर बनेगा
(2) जहाॅं किसी राज्य के विधान-मण्डल के दो सदन हैं वहाॅं एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहाॅं केवल एक सदन है वहाॅं उसका नाम विधान सभा होगा ।
अनुच्छेद 168 : राज्यों के विधान-मण्डलों का गठन
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल होगा।
भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत देश की संसद में दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की व्यवस्था की गई है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि राज्यसभा उच्च सदन के रूप में लोकसभा की कार्रवाइयों/कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने और ज़ल्दबाजी में लिये गए निर्णयों को सुधारने का एक और अवसर प्रदान करती है। इसी प्रणाली के तहत राज्यों में विधानसभा और विधानपरिषद के रूप में दो सदनों की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।