अनुच्छेद 172 (Article 172 in Hindi) – राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा:
परंतु उक्त अवधि को, जब आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।
(2) राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएँगे।
अनुच्छेद 172 : राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
अनुच्छेद 172, यह सदन के 5 वर्षों के कार्यकाल के साथ सदन की सदस्यता का प्रावधान करता है। तथा राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा किंतु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त हो जाएँगे।