अनुच्छेद 173 (Article 173 in Hindi) – राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हत तभी होगा जब —
(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;
(ख) वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और
(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं; जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।
अनुच्छेद 173 : सदस्यता के लिए अर्हता
संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद सदस्यता के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिये-
- भारत का नागरिक हो।
- 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- मानसिक रूप से विकृत न हो अर्थात् न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो।
- जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिये।
- राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिये व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।