अनुच्छेद 174 (Article 174 in Hindi) – राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।
(2) राज्यपाल, समय-समय पर,—
- (क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;
- (ख) विधानसभा का विघटन कर सकेगा।
अनुच्छेद 174 : राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो कि वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा।
- यह प्रावधान राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भी देता है कि सदन को प्रत्येक छह माह में कम-से-कम एक बार अवश्य आहूत किया जाए।