अनुच्छेद 175 (Article 175 in Hindi) – सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
(1) राज्यपाल, विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
(2) राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।
अनुच्छेद 175 : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार, राज्यपाल, विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और शीघ्रता से विचार करने के लिए लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश सदनों को भेज सकेगा।