अनुच्छेद 182 (Article 182 in Hindi) – विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति चुनेगी।
अनुच्छेद 182 : परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 182 के अनुसार, विधान परिषद सभापति और उपसभापति चुनेगी।