अनुच्छेद 187 (Article 187 in Hindi) – राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय
(1) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा:
परंतु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा।
(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल खंड (2) के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के या विधान परिषद् के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।
अनुच्छेद 187 – राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय
अनुच्छेद 187 के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा का अपना एक पृथक सचिवालय होगा, जिसका प्रशासकीय नियंत्रण विधानसभा अध्यक्ष के पास होगा। सचिवालय में विधानसभा के कार्य संपादित करने हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।