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अनुच्छेद-19 | भारत का संविधान

Times Darpan
Last updated: 2022-02-13 13:05
By Times Darpan 816 Views
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6 Min Read
अनुच्छेद 12-35

अनुच्छेद 19 (Article 19 in Hindi) – वाक्‌-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

Contents
अनुच्छेद 19 (Article 19 in Hindi)विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताअस्त्र – शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रतासमुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रताभ्रमण की स्वतंत्रतानिवास की स्वतंत्रताव्यवसाय की स्वतंत्रता

सभी नागरिकों को–

  • (क) वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का (अभिव्यक्ति की आज़ादी)
  • (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, (शांति रूप से धरना प्रदर्शन)
  • (ग) संगम या संघ बनाने का,
  • (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
  • (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, 
  • (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 19 (Article 19 in Hindi)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न हैं

  1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  2. अस्त्र – शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता
  3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता
  4. भ्रमण की स्वतंत्रता
  5. निवास की स्वतंत्रता
  6. व्यवसाय की स्वतंत्रता

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका भी अधिकार क्षेत्र सीमित है, कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतन्त्र है, जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है।

अस्त्र – शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता

व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन का आयोजन भी किया जा सकता है, और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है।

समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता

संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है, इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें, या ऐसा करने का प्रयास करे।

भ्रमण की स्वतंत्रता

भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार – पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं, यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकता है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है, तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रूकावट के सीधे अपनी बात रखने और अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्छ न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां से उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान कराया जायेगा।

निवास की स्वतंत्रता

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, किन्तु भारत की संसद में एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया था, अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में भी अपनी खुद की संपत्ति का आनंद उठा सकता है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता

भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है, कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किन्तु वह कार्य गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणतया किसी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा। किन्तु इस सबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोग ही चुने जाएँ, तो वह कार्य भी सरलता से किया जा सकेगा, अथवा सरकार किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भी अपने हाथ में ले सकता है।

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