अनुच्छेद 195 (Article 195 in Hindi) – सदस्यों के वेतन और भत्ते
राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो तत्स्थानी प्रांत की विधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे। I
अनुच्छेद 195 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 195 के अनुसार, राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य के वेतन और भत्ते का प्रावधान है