अनुच्छेद 203 (Article 203 in Hindi) – विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
(1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएँगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।
(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएँगे और विधानसभा को शक्ति होगी कि वह किसी माँग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी माँग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।
(3) किसी अनुदान की माँग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
अनुच्छेद 203 – विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
देश के संविधान के अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, विधान मण्डल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिस पर ही की जायेगी, अथवा नहीं।