अनुच्छेद 216 (Article 216 in Hindi) – उच्च न्यायालयों का गठन
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।
अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालयों का गठन
संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार. प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।