अनुच्छेद 21(क) (Article 21(A) in Hindi) – शिक्षा का अधिकार
राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
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संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंतःस्थापित किया जाएगा।
अनुच्छेद 21(क) के अनुसार, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।