अनुच्छेद 220 (Article 220 in Hindi) – स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन
कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवंचन या कार्य नहीं करेगा।
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अनुच्छेद 220 के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने के बाद Supreme या High Court के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवंचन या कार्य नहीं करेगा।