अनुच्छेद 233 (Article 233 in Hindi) – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है।
अनुच्छेद 233 – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 233 के अनुसार, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या पदस्थापना उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा
- न्यायिक सेवा परीक्षा (judicial service exam) पास कर या,
- जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है।