अनुच्छेद 234 (Article 234 in Hindi) – न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।
अनुच्छेद 234 – न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 234 के अनुसार, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।