अनुच्छेद 235 (Article 235 in Hindi) – अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा, किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है या उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे।
अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण (जैसे पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना) उच्च न्यायालय में निहित होगा।