अनुच्छेद 239A (Article 239A in Hindi) – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन।
(1) संसद् विधि द्वारा [पुडुचेरी], संघ राज्यक्षेत्र के लिए
- (क) उस संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागत: नामनिर्देशित और भागत: निर्वाचित निकाय का, या
- (ख) मंत्रिपरिषद् का,
या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।]
अनुच्छेद 239A – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद 239A के अनुसार, संसद विधि द्वारा कुछ राज़्यसंघों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन कर सकेगी।