अनुच्छेद 24 (Article 24 in Hindi) – कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
अनुच्छेद 24 (Article 24 in Hindi)
अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान या खतरनाक जोन में काम करवाना निषेध है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
हालाँकि यह किसी नुकसान न पहुँचने वाले अथवा गैर-जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कानून है।
- बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, (Child labour (Prohibition and Prevention) Amendment Act)- 2016 को लागू किया गया।
- यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को ‘खतरनाक व्यवसायों’ (Hazardous Occupations) के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।