अनुच्छेद 240 (Article 240 in Hindi) – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
(1) राष्ट्रपति
- (क) अंदमान और निकोबार द्वीप;
- ख) लक्षद्वीप
- (ग) दादरा और नागर हवेली
- (घ) दमण और दीव
- (ङ) पुडुचेरी
संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा:
- परंतु जब [[[[[[[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र]] 13***]] के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा
- परंतु यह और कि जब कभी [[[[[पुडुचेरी]] 13 * * *]] संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधान-मंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।
(2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि] का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है।
अनुच्छेद 240 – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 240 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं
- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह,
- लक्षद्वीप
- दादरा और नगर हवेली
- दमन और दीव
- पॉन्डिचेरी
पॉन्डिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239ए के तहत किसी भी निकाय का निर्माण किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधानमंडल की पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से प्रभाव से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कोई नियम नहीं बना सकेगा।”
जब भी पॉन्डिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा है या उस निकाय का कामकाज भंग हो जाता है, तो ऐसे विधानमंडल को किसी भी कानून के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के कारण निलंबित कर दिया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 239ए के खंड (1) में कहा गया है।
राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस केंद्र शासित प्रदेश की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं।