अनुच्छेद 241 (Article 241 in Hindi) – संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
(1) संसद् विधि द्वारा, किसी [संघ राज्यक्षेत्र] के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ३ [ ऐसे संघ राज्यक्षेत्र] में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी।
(2) भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध, ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए, जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।
(3) इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधान-मंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस राज्यक्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा।
(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।
अनुच्छेद 241 – संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 241 के अनुसार, संसद विधि द्वारा राज्यसंघ के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या में किसी न्यायालय किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी।