अनुच्छेद 247 (Article 247 in Hindi) – कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के, जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।
अनुच्छेद 247– कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार, संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिये कुछ ‘अतिरिक्त न्यायालयों’ को स्थापित करने की शक्ति देता है।