अनुच्छेद 26 (Article 26 in Hindi) – धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को —
- (क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,
- (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का,
- (ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और
- (घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का,
अधिकार होगा।
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अनुच्छेद 26 (Article 26 in Hindi)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
- धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव का अधिकार।
- अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
- इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है।