अनुच्छेद 27 (Article 27 in Hindi) – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।
अनुच्छेद 27 (Article 27 in Hindi)
अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है।
अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।
- इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिये व्यय नहीं कर सकता है।
- यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है।
- यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर।
- शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना है।