अनुच्छेद 29 (Article 29 in Hindi) – अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
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अनुच्छेद 29 (Article 29 in Hindi)
अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तथा अल्पसंख्यक-वर्गों को राज्य के द्वारा रक्षा, उसकी संस्कृति तथा शिक्षा का विशेष अधिकार प्राप्त है।
- इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि ‘नागरिकों के अनुभाग’ शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है।