अनुच्छेद 40 (Article 40 in Hindi) – ग्राम पंचायतों का संगठन
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
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अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन ( त्रिस्तरीय शासन) को लागु करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।