अनुच्छेद 42 (Article 42 in Hindi) – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
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अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, राज्य को मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति के लिए प्रसूति में 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में सहायता का प्रावधान है।