अनुच्छेद 44 (Article 44 in Hindi) – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 44 (Article 44 in Hindi) – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
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