अनुच्छेद 45 (Article 45 in Hindi) – बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
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अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, राज्य द्वारा सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है।