अनुच्छेद 51 (Article 51 in Hindi) – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
राज्य —
- (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
- (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और
- (घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,
प्रयास करेगा।
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