अनुच्छेद 54 (Article 54 in Hindi) – राष्ट्रपति का निर्वाचन
राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें–
- (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और
- (ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे।
[स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, ”राज्य” के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं।]
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संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (1-6-1995 से) अंतःस्थापित।”,
अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन से सम्बंधित है तथा इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है जिसमे लोक सभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधान सभा के सदस्य भाग लेते है
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मण्डल द्वारा होता है जिसमें (1) लोकसभा (2) राज्य सभा (3) विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनित सदस्य तथा विधान परिषद् के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
जब CM विधान परिषद का होगा तो वह मतदान नहीं करे।