अनुच्छेद 57 (Article 57 in Hindi) – पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
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अनुच्छेद 57 के अनुसार, एक ही व्यक्ति दुबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। Ex- राजेन्द्र प्रसाद