अनुच्छेद 58 (Article 58 in Hindi) – राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता
[1] कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह
- (क) भारत का नागरिक है,
- (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और
- (ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
[2] कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
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अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति बनने की योग्यता –
- वह भारत का नागरिक हो
- आयु 35 वर्ष
- वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद नहीं है।
- उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो।