अनुच्छेद 59 (Article 59 in Hindi) – राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
[1] राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
[2] राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
[3] राष्ट्र पति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
[4] राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।
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अनुच्छेद 59 के अनुसार, राष्ट्रपति पद पर वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
नोट –
- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमादक आवश्यक है।
- जमानत राशि – 15,000 रूपये।
- कुल वैध्य मतों का 6 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक।
- निर्वाचन की अवधि दो सप्ताह या पन्द्रह दिन।
Note:- यदि 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत जब्त होगी।