अनुच्छेद 64 (Article 64 in Hindi) – उपराष्टपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
[1] उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा:
[2] परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
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अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्य का सभा सभापति होता है। वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है। इसके अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति का कार्य करते हैं।