अनुच्छेद 74 (Article 74 in Hindi) – राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद
[1] राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:
[परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
[2] इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।
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संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धरा 13 द्वारा (3-1-1977 से) खांडा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित
संविधान (चावलिसवा संशोधन) अधिनियम, 1978 की धरा 11 द्वारा (20-6-1979 से) अन्तःस्थापित
अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिये मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जाँच नहीं की जाएगी।