अनुच्छेद 85 (Article 85 in Hindi) – संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।
(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर–
- (क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;
- (ख) लोकसभा का विघटन कर सकेगा।
………………….
अनुच्छेद 85 (Article 85 in Hindi) के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन कर सकेगा।