अनुच्छेद 93 (Article 93 in Hindi) – लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।
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अनुच्छेद 93 के अंतर्गत, लोकसभा दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।
लोकसभा का अध्यक्ष के कार्य
- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
- धन विधेयक का निर्धारण
- लगातार 60 दिनों तक अनुपस्तिथ रहने पर आयोग