अनुच्छेद 98 (Article 98 in Hindi) – संसद् का सचिवालय
(1) संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा:
- परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।
(2) संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी।
(3) जब तक संसद् खंड (2) के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।
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अनुच्छेद 98 (Article 98 in Hindi) के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कर्मचारी होगा: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा।